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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनैट के इस्तेमाल और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि इंटरनैट तक पहुंचने के अधिकार से बच्चों को पूरी तरह वंचित करना उचित नहीं होगा। बच्चों को भी अन्य लोगों की तरह संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत मौलिक अधिकार.