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हिमाचल डेस्क: शिमला में एक बड़ा फैसला आया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-द्वितीय यजुवेंद्र सिंह की अदालत ने संजौली की पाँच मंजिला मस्जिद को अनधिकृत (बिना अनुमति के बनी) बताते हुए उसे गिराने के आदेश को सही ठहराया है। यह आदेश शिमला नगर निगम आयुक्त द्वारा 3 मई 2025 को जारी किया गया था।.