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महाराष्ट्र डेस्क : ठाणे की एक अदालत ने एक व्यक्ति से जबरन वसूली करने और उसकी हत्या की साजिश रचने के मामले में आरोपित तीन लोगों को पर्याप्त सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस. बी. अग्रवाल ने चार मार्च को दिए गए आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष.