-
अहमदाबाद: गुजरात उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उस जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया, जिसमें मस्जिदों से अजान या इस्लामी प्रार्थना के प्रसारण के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी।मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्त िअनिरुद्ध पी. मायी की पीठ ने याचिका को ’पूरी तरह गलत’ करार दिया।.