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नई दिल्ली: गृह मंत्रालय (एमएचए) ने मंगलवार को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत तत्काल प्रभाव से जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट (जेकेएनएफ) को ‘गैरकानूनी संघ’ घोषित करके उस पर प्रतिबंध लगा दिया। पाँच वर्ष के लिए। मंत्रालय ने एक अधिसूचना की घोषणा करते हुए कहा कि नईम अहमद खान की अध्यक्षता वाला जेकेएनएफ “गैरकानूनी गतिविधियों.