-
अमृतसर : पुलिस उपायुक्त-सह-कार्यकारी मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह धालीवाल, पीपीएस ने जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए जाब्ता फौजदारी संघ 1973 की धारा 144 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा शादियों/समागमों और अन्य समारोहों में हथियारों या हिंसा.