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मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आज कहा कि अब किसी भी आयु के नाबालिग अपने अभिभावक के माध्यम से बैंक में बचत और सावधि जमा खाता खोल सकते हैं। आरबीआई ने सोमवार को सभी वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंकों को जारी अधिसूचना में नाबालिगों के लिए जमा खाता खोलने और संचालन से संबंधित नए दिशा-निर्देश.