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कलकत्ता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल किए जाने की मांग को लेकर एक आदिवासी संगठन के राष्ट्रीय राजमार्गों या रेलवे पटरियों को अवरुद्ध करने पर मंगलवार को रोक लगा दी। उच्च न्यायालय ने कहा कि यह मामला बड़े समुदाय से जुड़ा हुआ है, इसलिए सरकार के लिए उचित होगा कि.