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नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर कहा कि बिना उसकी अनुमति किसी भी आपराधिक मामले में राज्यों द्वारा आरोपी की संपत्ति नहीं गिराया जाएगा। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने याचिकाकर्ता जमीयत उलमा ए हिंद की याचिका पर यह आदेश पारित करते हुए कहा.