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चंडीगढ़: चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर में खराब होती वायु गुणवत्ता से निपटने के लिए अपशिष्ट पदार्थों को जलाने पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जिला मजिस्ट्रेट निशांत कुमार यादव द्वारा जारी यह आदेश 27 मार्च, 2025 से 25 मई, 2025 तक प्रभावी रहेगा। आदेश के.