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चंडीगढ़। निगम, पंचायत और नगर पालिका चुनावों व्यय पर्यवेक्षक प्रत्येक उम्मीदवार के होने वाले खर्च का निरीक्षण करेंगे। कम से कम प्रत्येक तीन दिन में लेखा का परीक्षण सुनिश्चित करना होगा। निरीक्षण के बाद होगी रिपोर्ट पेश सभी प्रत्याशियों को व्यय रजिस्टर के रख-रखाव, चुनाव खर्च की निर्धारित सीमा, निरीक्षण की तिथियों और रिपोर्ट प्रस्तुत.