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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि किसी पद के लिए विज्ञापन जारी होने के बाद भर्ती प्रक्रिया को बीच में नहीं बदला जा सकता। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्र की संविधान पीठ ने ‘तेज प्रकाश पाठक बनाम राजस्थान उच्च.