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चंडीगढ़ (नीरू) : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने नवंबर में जारी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के निर्देशों का पालन करते हुए संसद और विधानसभा सदस्यों के खिलाफ लंबित अपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान के लिए संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जीएस संध्या वालिया और न्यायमूर्ति लेपिता बनर्जी की.