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पटियाला: सचिव रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी पटियाला रविन्द्र सिंह गिल ने बताया कि सूबे अंदर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का उल्लंघन करने वाले वाहनों के चालान किए जाते हैं और यदि सैंट्रल मोटर व्हीकल रूल्ज 1989 के अधीन रूल 167 के अंतर्गत 90 दिनों के अंदर-अंदर चालान का भुगतान नहीं किया जाता तो विभाग द्वारा संबंधित.