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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के अपराधों के मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत राज्य पुलिस के अधिकारी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ जांच कर सकते हैं और आरोप पत्र दाखिल कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि राज्य पुलिस द्वारा.