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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने वीरवार को राष्ट्रीय परीक्षा एजैंसी (एनटीए) को निर्देश दिया कि वह स्नातक स्तर के मैडीकल एवं अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए 5 मई को अपनी ओर से आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट यूजी) 2024 के सभी परीक्षा केंद्रों के अलग-अलग परिणाम बिना संबंधित विद्यार्थियों की पहचान उजागर.