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मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इरादतन चूककत्र्ताओं और बड़े चूककत्र्ताओं से निपटने पर एक निर्देश जारी किया है। इसके तहत बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को 25 लाख रुपए और उससे अधिक की बकाया राशि वाले सभी गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) खातों में ‘इरादतन चूक’ की जांच करनी होगी। बैंक एक विशेष प्रक्रिया का.