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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि सिनेमा हॉल के पास अंदर खाने-पीने की चीजों की बिक्री और बाहर से खाने-पीने के सामान ले जाने के लिए नियम और शर्तें तय करने का अधिकार है।प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि एक सिनेमा हॉल के मालिक को सिनेमा.