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नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति के खिलाफ अपहरण और बलात्कार के मामले को खारिज कर दिया है, जो नौ साल पहले एक लड़की के साथ भाग गया था, जब वह नाबालिग था। अदालत ने कहा कि किशोरों के बीच ‘सच्चा प्यार‘ को कानून की कठोरता या सरकार की कार्रवाई से नियंत्रित नहीं.