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हिसार। दसवीं में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा का पीछा कर उसे धमकाने, जबरन बातचीत करने और अश्लील हरकतें करने वाले युवक को अदालत ने दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला शनिवार को एडीजे सुनील जिंदल की अदालत ने सुनाया। ये भी पढ़ें:.