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वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रथम) अवधेश कुमार की कोर्ट ने रिश्वत लेने के 15 साल पुराने मामले में अभियुक्त तत्कालीन एडीओ प्रद्युम्न कुमार रस्तोगी को दोषी पाया है। अदालत ने अभियुक्त को तीन वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार, विद्या विकास प्रशिक्षण संस्थान, बीरभानपुर.