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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिसमें तमिलनाडु सरकार को बकरीद समेत किसी भी दिन राज्य में गाय और बछड़ों के वध (गोहत्या) को पूरी तरह रोकने का निर्देश दिया गया था। यह मामला तब सामने आया जब मद्रास हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा.