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नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने बिलकिस बानो मामले के दोषियों की रिहाई विवाद पर सुनवाई के दौरान कहा कि आपराधिक मामले में आरोपी को समाज में पुनः शामिल होने का संवैधानिक अधिकार है। न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने 11 दोषियों की सजा में छूट देकर उन्हें रिहाई करने के.