-
मंडी। जिला मंडी में मांस, मछली, दूध, पनीर, दही तथा ढाबों एवं अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों में परोसे जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की अधिकतम दरें निर्धारित कर दी गई हैं। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार बकरे/भेड़ के मांस की अधिकतम दर 550 रुपये प्रति किलोग्राम,.