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मोगा: जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर मोगा सागर सेतिया द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए साइबर कैफे मालिकों को कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे किसी अज्ञात व्यक्ति, जिसकी पहचान के बारे में साइबर.