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चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार से भोले-भाले लोगों को अवैध रूप से विदेश भेजकर धोखाधड़ी करने वाले अवैध ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाले एक अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश शील नागु और न्यायमूर्ति हरमीत सिंह ग्रेवाल की पीठ ने 17 फरवरी को.