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प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले को लेकर विशेष टिप्पणी की है। यह मामला लिव-इन रिलेशनशिप का है जिसको लेकर इलाहाबाद कोर्ट ने अंतर-धार्मिक (अलग-अलग मजहब के मानने वाले) जोड़े के ‘लिव-इन’ रिलेशनशिप को ‘टाइमपास’ की संज्ञा दी है। कोर्ट इसके बाद कहा की “ऐसे रिश्ते स्थाई नहीं होते है। जब तक ये जोड़ा इस.