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हिमाचल प्रदेश: शिमला में संजौली इलाके की अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने मस्जिद के 3 फ्लोर हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद प्रधान की देख रेख में 2 महीने में निर्माण हटाना होगा। वहीं, कोर्ट ने स्थानीय निवासियों का आवेदन खारिज कर.