बलरामपुर (उप्र)। बलरामपुर जिले की एक अदालत ने हत्या के करीब तीन वर्ष पुराने मामले में दो सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा उन पर अर्थदंड भी लगाया। जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह ने शनिवार को बताया कि दोनों पक्षों की दलीलें और गवाहों के बयान सुनने.