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मोगा: जिला मोगा में अपराधों पर अंकुश लगाने और होटलों में ठहरने वाले संदिग्ध एवं अज्ञात व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर सागर सेतिया ने होटल मालिकों के लिए अहम आदेश जारी किए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए.