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चंडीगढ़ : फर्जी ट्रैवल एजेंटों के मामले पर आज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) में सुनवाई हुई। ट्रैवल एजेंट के मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार से 12 दिसंबर तक जवाब मांगा है। ट्रैवल एजेंट के लिए पंजाब सरकार कोई रेगुलर अथॉरिटी बना रही है। पंजाब.