फर्जी ट्रैवल एजेंटों पर High Court सख्त, पंजाब और हरियाणा सरकार से मांगा जवाब

चंडीगढ़ : फर्जी ट्रैवल एजेंटों के मामले पर आज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) में सुनवाई हुई। ट्रैवल एजेंट के मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार से 12 दिसंबर तक जवाब मांगा है। ट्रैवल एजेंट के लिए पंजाब सरकार कोई रेगुलर अथॉरिटी बना रही है। पंजाब.

चंडीगढ़ : फर्जी ट्रैवल एजेंटों के मामले पर आज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) में सुनवाई हुई। ट्रैवल एजेंट के मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार से 12 दिसंबर तक जवाब मांगा है। ट्रैवल एजेंट के लिए पंजाब सरकार कोई रेगुलर अथॉरिटी बना रही है।

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक PIL पर सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। अपने ट्रैवल एजेंट को रजिस्टर करने के लिए कोई कमिश्नर का गठन किया है या नहीं किया अभी तक क्या इस मामले में काम हुआ है। क्योंकि 2017 से लेकर 2019 तक पंजाब के अंदर 2140 मामले दर्ज किए गए जो फर्जी ट्रैवल एजेंट के खिलाफ थे। वहीं हरियाणा में भी ऐसे मामले सामने आए तो इस मुद्दे को लेकर अब पंजाब सरकार से जवाब मांगा गया है जो हाईकोर्ट में 12 दिसंबर तक पंजाब सरकार को देना होगा कि वह पंजाब के अंदर ट्रैवल एजेंट की रोकथाम के लिए क्या-क्या कदम उठा रही है और क्या इस मामले पर कोई कमीशन बनाने का विचार पंजाब सरकार के अधीन है या नहीं।

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