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चंडीगढ़ (नीरू) : पंजाब में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को अपने अधीन लेने के बाद पूर्व में दी गई सेवाओं को जोड़ने के पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करना अधिकारियों को भारी पड़ गया। हाईकोर्ट ने इन शिक्षकों को सेवा लाभ जारी होने तक वित्त और शिक्षा.