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Then Tehsildar was fined for negligence RTI : चंडीगढ़। सूचना का अधिकार (RTI) के तहत मांगी गई जानकारी समय पर नहीं देने पर हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने सख्त कार्रवाई की है। आयोग ने गुरुग्राम के वजीराबाद के तत्कालीन राज्य लोक सूचना अधिकारी (SPIO) और तत्कालीन तहसीलदार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।.