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मंडी: जिला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन ने त्योहारों के सीजन में सार्वजनिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत दो महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार,” मंडी शहर के तंग बाजारों, गलियों और दुकानों के भीतर पटाखों तथा विस्फोटक सामग्रियों के.