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बलियाः बलिया की एक स्थानीय अदालत ने एक किशोरी को अगवा कर बलात्कार करने के पांच साल पुराने मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस अधीक्षक एस. आनंद ने मंगलवार को बताया कि रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने.