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कोप्पल (कर्नाटक) : उपभोक्ता आयोग ने ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट और एक खुदरा विक्रेता को सेवा में कमी तथा व्यापार के अनुचित तौर-तरीके अपनाने पर एक उपभोक्ता को 25,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। कर्नाटक के कोप्पल में रहने वाले हर्षा एस ने एप्पल आईफोन ऑर्डर किया था लेकिन इसके बजाय उन्हें कपड़े.