-
फरीदकोट : कोटकपुरा गोलीकांड से संबंधित केस संख्या 192/2015 में विशेष जांच दल ने कुछ समय पहले पूरक चालान दायर किया था और नामित आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 118 और 119 जोड़ी थी, जिसमें अदालत ने सुमेध सैनी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली थी। अब इस मामले की सुनवाई 2 दिसंबर को.