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नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में जारी तनावों के बीच पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शनिवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि अब 5 किलो एलपीजी सिलेंडर खरीदने के लिए एड्रेस प्रूफ की जरूरत नहीं होगी। उपभोक्ता केवल वैध पहचान पत्र (आईडी) दिखाकर इसे नजदीकी डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद सकते हैं। सरकार ने कहा.