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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गाजियाबाद नगर नि गम (जीएमसी) और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) को नागरिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एस्क्रो खाते में 30 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया।न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एस.वी.एन.भट्टी की पीठ ने जीएमसी और जीडीए को छह सप्ताह के भीतर क्रमश: 10 करोड़ रुपये.