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नई दिल्ली: 5 करोड़ रुपए से अधिक कारोबार वाले व्यवसाय एक मार्च से सभी कारोबारी लेन-देन के लिए ई-चालान दिए बगैर ई-वे बिल जारी नहीं कर पाएंगे। माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) प्रणाली के तहत 50,000 रुपए से अधिक कीमत के माल को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने के लिए ई-वे बिल रखना.