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नई दिल्ली। शिक्षा निदेशालय को झटका देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने नई व्यवस्था कर दी है। हाईकोर्ट का कहना है कि प्राइवेट स्कूल और बिना सरकारी सहायता वाले मान्यता प्राप्त स्कूलों को फीस बढ़ाने के लिए शिक्षा निदेशालय से अनुमति की कानूनी जरूरत नहीं। बेंच ने ये भी दिए आदेश बेंच ने यह भी साफ.