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शिमला (हिमाचल प्रदेश): हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि “विधवा के पुनर्विवाह करने पर माता-पिता पारिवारिक पेंशन के हकदार हो जाते हैं,” सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक जवान की 83 वर्षीय मां की सहायता करते हुए। न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की एकल पीठ ने भारत संघ को याचिकाकर्ता शंकरी.