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चंडीगढ़: 1984 के सिख दंगे के दौरान रेवाड़ी जिले के गांव हौद चिल्लर में हुई हिंसा में मारे गए लोगों के आश्रितों के लिए जस्टिस टीपी गर्ग आयोग द्वारा तय किए गए 25 लाख रुपये के मुआवजे को पर्याप्त करार देते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इसे बढ़ाने की मांग वाली याचिका को खारिज.