आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक और न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब ने साइफर मामले में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की दोषसिद्धि के खिलाफ अपील स्वीकार करने के बाद फैसला सुनाया।
इमरान खान की तीसरी पत्नी बुशरा बीबी के पूर्व पति पर इस्लामाबाद की एक अदालत के बाहर पूर्व प्रधानमंत्री खान के एक वकील ने हमला किया। यह हमला तब हुआ जब वह गैर-इस्लामिक
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक अध्यक्ष खान ने रावलपिंडी की अदियाला जेल से एक संदेश में मौजूदा सरकार को याद दिलाया कि ‘‘देश और संस्थान स्थिर अर्थव्यवस्था के बिना नहीं बच सकते।’’
इस्लामाबादः एक आतंकवाद विरोधी अदालत ने यहां गुरुवार को 9 मई की हिंसा से संबंधित चार मामलों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान की जमानत याचिका 19 फरवरी तक बढ़ा दी। एक रिपोर्ट के अनुसार, अदालत को सूचित किया गया कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री खान के वकील अल कादिर ट्रस्ट मामले.