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इस्लामाबाद : इस्लामाबाद की एक जिला और सत्र अदालत ने सोमवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में तोशखना मामले में उनके खिलाफ जारी गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट को निलंबित करने की मांग की गई थी। जियो न्यूज के मुताबिक, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने.