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नेशनल डेस्क: दिल्ली के चर्चित कंझावला हिट एंड रन मामले में रोहिणी कोर्ट ने मृतका अंजलि के परिवार को 36 लाख 69 हजार 700 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने माना कि यह दुर्घटना आरोपी अमित खन्ना की लापरवाही के कारण हुई थी। यह फैसला 27 अक्टूबर को जिला न्यायाधीश (MACT).