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कराची [पाकिस्तान]: ARY न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक, कराची की एक अदालत ने सिविल हॉस्पिटल कराची को एक महिला को 65 लाख पाकिस्तानी रुपये (PKR) का मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। महिला को अस्पताल में कथित तौर पर गलत सर्जरी के बाद कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा था। रिपोर्ट के.