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कुल्लू: अफीम रखने के मामले में कुल्लू की विशेष अदालत ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए दो-दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश-प्रथम प्रकाश चंद राणा की अदालत ने दोनों दोषियों पर 12-12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा न करने पर उन्हें अतिरिक्त तीन-तीन माह का.