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महाराष्ट्र डेस्क : Maharashtra राज्य के ठाणे जिले की एक अदालत ने अपनी पत्नी की हत्या के प्रयास के आरोपी 46 वर्षीय व्यक्ति को मामले में विभिन्न विरोधाभासी तथ्यों और विसंगतियों का हवाला देते हुए बरी कर दिया। सत्र न्यायाधीश बी अग्रवाल ने 28 फरवरी को अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के.